कर्णन ने राष्ट्रपति से सजा के निलंबन के लिए किया अनुरोध
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दावा किया है कि अदालत की अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति कर्णन को दी गई छह माह कैद की सजा के निलंबन के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है। उधर राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि ‘‘उसे ऐसे किसी ज्ञापन की जानकारी नहीं है।’’ वकीलों ने गुरुवार को कहा था कि न्यायमूर्ति कर्णन को प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ की ओर से सुनाई गई छह माह की कैद की सजा को निलंबित करने, रोक लगाने की मांग करते हुए न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक ज्ञापन ईमेल के जरिए भेजा गया है।