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उत्तर प्रदेश

प्राइमरी स्कूलों में भर्ती पर रोक का आदेश रद्द, हजारों भर्तियों का रास्ता साफ

  • November 4, 2017
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प्राइमरी स्कूलों में भर्ती पर रोक का आदेश रद्द, हजारों भर्तियों का रास्ता साफ

इलाहाबाद। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक का आदेश रद्द कर करते हुए दो माह में शिक्षकों के रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल ने इस मामले में दाखिल नीरज कुमार पांडेय व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया।

याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार, सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को एक आदेश से बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस आदेश से गणित व विज्ञान के 29,334 और 16,448 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों तथा 32,022 अनुदेशकों की भर्ती रुक गई थी। याचिकाओं में सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई।