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March 29, 2024
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कोर्ट ने मानहानि में अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद को दी क्लीनचिट

  • April 20, 2018
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कोर्ट ने मानहानि में अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद को दी क्लीनचिट

नई दिल्ली | दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और उसके तत्कालीन उपाध्यक्ष चेतन चौहान द्वारा उन्हें कथित रूप से बदनाम करने पर दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को आरोपमुक्त कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और कीर्ति आजाद को राहत देते हुए कहा कि चौहान अब मामले में अभियोजक नहीं हैं क्योंकि वह डीडीसीए के उपाध्यक्ष नहीं हैं और डीडीसीए के पास मामले में अभियोजन के लिए नया प्रतिनिधि है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि डीडीसीए ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा मामले में आरोपमुक्त करार दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध नहीं किया है अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि चौहान या डीडीसीए के अन्य अधिकारी को निजी तौर पर बदनाम किया गया। डीडीसीए और चौहान ने कहा था कि केजरीवाल और उस समय डीडीसीए के सदस्य रहे आजाद ने सुर्खियों में बने रहने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए डीडीसीए के खिलाफ बयानबाजी की।