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आज से दिल्ली में तमाम प्राइवेट ऑफिस बंद, अगले आदेश तक वर्क फ्राम होम लागू

  • January 12, 2022
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आज से दिल्ली में तमाम प्राइवेट ऑफिस बंद, अगले आदेश तक वर्क फ्राम होम लागू

दिल्ली। दिल्ली में अब सभी निजी कार्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम का पालन करना होगा। यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है हालांकि प्रतिबंधों में छूट प्राप्त कुछ कार्यालय खोले जा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने निजी कार्यालयों और कर्मचारियों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में अब सभी निजी कार्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे, सभी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम का पालन करना होगा। यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है, हालांकि प्रतिबंधों में छूट प्राप्त कुछ कार्यालय खोले जा सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब सभी रेस्तरां और बार में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, यहां से खाना पैक करा कर ले जाने की अनुमति रहेगी।

दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल भी मौजूद थे।डीडीएमए ने सोमवार की बैठक के बाद आज यानी मंगलवार को अपनी गाइडलाइंस जारी कीं। डीडीएमए ने अपने दिशानिर्देशों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तरों को छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के तहत कार्यालयों को पूरी तरह बंद करना होगा और सभी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे।नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।इससे पहले दो दिनों तक संक्रमण दर लगातार 0.50 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद डीडीएमए ने 28 दिसंबर को दिल्ली में येलो अलर्ट लगाया था।

बता दें कि येलो अलर्ट प्रतिबंधों के तहत निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई थी। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा है। डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार है बहुत ज्यादा, इसलिए अतिरिक्त कड़ाई बरतने की जरूरत है। ऐसे में लापरवाही पर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का नियम नहीं मानने वालों पर 2000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बार-बार कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की कड़ी में मामला भी दर्ज किया जा सकता है।