भूमाफियाओं पर अलीगढ़ कमिश्नर सख्त, 20 साल के कब्जे को एक शिकायत पर हटवाया, लोग कर रहे प्रशंसा
अलीगढ़ । अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रदेश में विख्यात वरिष्ठ आईएएस जीएस प्रियदर्शी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अलीगढ़ में मण्डलायुक्त के पद पर तैनात प्रियदर्शी प्रशासनिक सेवाओं के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने और पीड़ितों, फरियादियों एवं शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का सदैव ही निराकरण एवं निस्तारण कराते हुए न्याय दिलाते रहे हैं।
माह जनवरी में अलीगढ़ के मण्डलायुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के उपरांत वरिष्ठ आईएएस जीएस प्रियदर्शी अपने कुशल प्रबन्धन के चलते सैकड़ों शिकायतों का निस्तारण कराते हुए जनता को राहत प्रदान करा चुके हैं। मण्डलायुक्त कोविड-19 संकटकाल में भी समय से कमिश्नरी कार्यालय में उपस्थित होकर मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए बड़ी सरलता और सहजता के साथ शिकायती पत्रों को प्राप्त ही नही करते वरन बारी बारी से फरियादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को गम्भीरता सुन मौके पर से ही सम्बन्धित अधिकारियों को फोन पर भी निर्देशित करते हैं कि अमुक शिकायत का जल्द से जल्द नियमानुसार निस्तारण कराया जाय। वह कहते हैं कि प्रदेश सरकार अनाधिकृत कब्जों की शिकायतों के प्रति गम्भीर है, ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि राज्य सरकार की भूमि पर से अनाधिकार कब्ज़ा हटाये जाएं।
तहसील गभाना के ग्राम रुस्तमपुर ढोला उर्फ चिरकुला निवासी महिपाल सिंह पुत्र हरदेव ने आईजीआरएस पर शिकायत किया कि गाँव के एक दबंग सवर्ण जाति के ब्राह्मण गंगाधर शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर अवैध तरीके से लाभ लिया जा रहा है। महिपाल सिंह ने अपने शिकायती पत्र में लिखा कि ग्राम पंचायत रुस्तमपुर ढोला में गनपत और किशनपाल, जोकि अनुसूचित जाति के जाटव समाज के हैं, की कास्त भूमि का सवर्ण ब्राह्मण जाति के गंगाधर शर्मा द्वारा गाटा संख्या 16 व 40 कुल रकबा 0.511 हेक्टेयर का बैनामा धोखे से अपनी पत्नी रेशम के नाम बिना ज़िला कलक्टर की अनुमति से 2001 में करा लिया गया था। जबकि राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि आज भी राज्य सरकार के नाम दर्ज है। इसके साथ ही धारा 157-ए.ए. ज़ेड.एल.आर. एक्ट के अनुसार उक्त भूमि का बिना कलक्टर की अनुमति से बैनामा अथवा रजिस्ट्री कराई जाती है, तो उस तिथि से ही वह ज़मीन राज्य सरकार की मानी जाएगी, किन्तु सवर्ण ब्राह्मण गंगाधर शर्मा 2001 से आज 20 साल से उक्त भूमि गाटा संख्या 16 व 40 जिसका कुल रकबा 0.511 हेक्टेयर है, पर अनाधिकार कब्ज़ा कर अवैध लाभ प्राप्त कर रहा है।
तेज़ तर्रार आई ए एस मण्डलायुक्त अलीगढ़ जी. एस. प्रियदर्शी ने आईजीआरएस की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को तत्काल शिकायत का समाधान व निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारी शिकायत द्वारा अपने लिखित पत्र में अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में ग्राम रुस्तमपुर ढोला के मामले में की गई शिकायत सही पाई गई और मौके से गाटा संख्या 16 व 40 जोकि राज्य सरकार के नाम दर्ज है, पर से अनाधिकार अवैध कब्जा हटाते हुए मौके पर भूमि को खाली करवा कर भूमि ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दे दी गयी है । मण्डलायुक्त जीएस प्रियदर्शी ने मण्डल के समस्त उपजिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप और महिपाल सिंह की वास्तविक शिकायत से नसीहत लेते हुए इस प्रकार के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार की भूमि को अवैध कब्जामुक्त कराएं।