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क्या डॉ कफील खान को रिहा किया जा सकता है ? SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया यह बड़ा निर्देश-

  • August 11, 2020
  • 1 min read
क्या डॉ कफील खान को रिहा किया जा सकता है ? SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया यह बड़ा निर्देश-

नई दिल्ली | नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल में बंद डॉ कफील खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामेल की मेरिट पर तेजी से विचार करने और सुनवाई करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी विचार करें।

https://www.youtube.com/watch?v=HynceIme5CE

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि ववह इस मामले की मेरिट पर तेजी से विचार व सुनवाई करे और 15 दिनों भीतर यह विचार करे कि डॉ कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं। एनएसए के तहत जेल में बंद कफील खान की रिहाई को लेकर डॉ कफील की मां नुज़हत परवीन ने सु्प्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

https://www.youtube.com/watch?v=KkSjUqDD-qE

बता दें कि कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए एनएसए के तहत जेल में बंद किया गया है। एएमयू में सीएए को लेकर 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान छात्रों के समर्थन में विश्वविद्यालय पहुंचे थे।